10वीं और 12वीं पास छात्राओं को मिलेगी फ्री स्कूटी, यहाँ से करें आवेदन Free Scooty Scheme

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Free Scooty Scheme: सरकार ने बेटियों को पढ़ाई के प्रति प्रेरित करने और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से फ्री स्कूटी वितरण योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना प्रमुख है। इस योजना का उद्देश्य है कि राज्य की मेधावी बेटियां उच्च शिक्षा जारी रख सकें और उन्हें स्कूल-कॉलेज आने-जाने में कोई परेशानी न हो।

Free Scooty Scheme

कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना का इतिहास यह योजना 1 अप्रैल 2020 से लागू की गई थी। इसका नाम डूंगरपुर जिले की शिक्षा प्रेमी कालीबाई भील के नाम पर रखा गया है। योजना के तहत 12वीं बोर्ड में अच्छे अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को सरकार मुफ्त स्कूटी देती है, ताकि वे अपनी पढ़ाई में निरंतरता बनाए रख सकें।

Free Scooty Yojana के लिए पात्रता

इस योजना का लाभ पाने के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं:

छात्रा राजस्थान की स्थायी निवासी होनी चाहिए।

12वीं कक्षा में राजस्थान बोर्ड से न्यूनतम 65% और CBSE से 75% अंक अनिवार्य हैं।

परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

छात्रा को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश लिया होना चाहिए।

12वीं पास करने और कॉलेज में दाखिले के बीच 1 वर्ष से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए।

अगर पहले किसी अन्य स्कूटी योजना का लाभ लिया है तो इस योजना में पात्र नहीं होंगी।

मिलने वाले लाभ

राजस्थान सरकार छात्राओं को सिर्फ स्कूटी ही नहीं बल्कि अन्य सुविधाएं भी देती है:

मुफ्त स्कूटी और हेलमेट

2 लीटर पेट्रोल

5 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस

1 साल का हेल्थ इंश्योरेंस

स्कूटी डिलीवरी तक का परिवहन खर्च भी सरकार उठाती है

आवश्यक दस्तावेज

योजना का लाभ लेने के लिए छात्राओं को ये दस्तावेज जमा करने होंगे:

आधार कार्ड

12वीं की मार्कशीट

कॉलेज प्रवेश प्रमाणपत्र

आय प्रमाणपत्र (6 माह के अंदर जारी)

निवास प्रमाण पत्र

पासपोर्ट साइज फोटो

बैंक खाता विवरण

जाति प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)

आवेदन प्रक्रिया

सबसे पहले राजस्थान SSO पोर्टल पर जाएं- sso.rajasthan.gov.in

SSO ID बनाएं और लॉगिन करें।

“Citizen” विकल्प में जाकर “Scholarship” सेक्शन खोलें।

“कालीबाई भील स्कूटी योजना” का चयन करें।

सभी जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

आवेदन सबमिट करने के बाद विद्यालय और जिला स्तर पर सत्यापन होगा।

सत्यापन पूरा होने पर छात्रा को योजना का लाभ मिलेगा।

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